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विवेकानंद स्कूल: दो महीने में चुनाव कराने का HC का आदेश, अभय मिश्रा की याचिका स्वीकृत 

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द फॉलोअप डेस्क 

झारखंड हाईकोर्ट ने रिटायर जज एनएन तिवारी को विवेकानंद विद्या मंदिर में दो महीने में चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के बाद जब तक नयी कमिटी का गठन नहीं हो जाता, तब तक रिटायर जज एनएन तिवारी स्कूल प्रशासक की भूमिका में रहेंगे। बता दें कि इस मामले में निवर्तमान सचिव और झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट अभय मिश्रा ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने मांग की थी कि सुकृत भट्टाचार्य ने झूठा शपथ पत्र दाखिल कर स्कूल कमिटी में संशोधन कर प्रभार अपने नाम दर्ज करवा लिया था, जो पूरी तरह से गलत है। कोर्ट ने अभय मिश्रा की याचिका को स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। अभय मिश्रा की ओर से हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अजित कुमार ने पक्ष रखा। वहीं सुकृत भट्टाचार्य की ओर से एडवोकेट महेश तिवारी ने दलील दी। स्कूल के पूर्व अध्यक्ष आरडी भट्टाचार्य ने भी याचिका दाखिल कर कहा था कि सुकृत भट्टाचार्य ने गलत शपथ पत्र देकर स्कूल का प्रभार लिया था। इस याचिका को भी अदालत ने स्वीकार कर लिया है। 


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