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HC ने BJP नेता अरुण उरांव की जनहित याचिका की खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला 

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द फॉलोअप डेस्क

 भाजपा के राष्ट्रीय नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार की ओर से याचिका की मेंटेंनबिलिटी पर सवाल उठाया गया था।
इस पर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कहा कि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, इसलिए मेंटेंनबिलिटी का सवाल नहीं उठता।
अरुण उरांव ने अपनी याचिका में कहा था कि झारखंड में केंद्रीय एजेंसी ED ने पिछले कुछ समय में कई बड़ी कार्रवाई की है और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले सामने आए हैं। ED ने अपनी जांच के दौरान राज्य सरकार के कई अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश भी की थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए, उन्होंने राज्य सरकार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में हुई।
 

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