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गुमला में 108 किलो गांजा बरामद : बिना नंबर प्लेट कार में तस्करी, दो आरोपी दोषी करार

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गुमला जिले से 108 किलो गांजा बरामद किया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र ने आरोपी अंकित कुमार पाण्डेय (रोहतास, बिहार) और राज सिंह (जौनपुर, उत्तर प्रदेश) को दोषी करार दिया है। 7 जून को पुलिस ने घाघरा चांदनी चौक के पास एंटी-क्राइम चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बिना नंबर प्लेट की कार (हुंडई ओउरा) को रोका गया, लेकिन ड्राइवर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया लेकिन मुजरिम भागने में नाकाम रहे। कार देवाकी बाबाधाम के पास एक मोड़ पर पेड़ से टकरा गई।  हादसे के बाद कार में बैठे  दो युवक मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ।  सजा पर अंतिम फैसला 22 अप्रैल को सुनाया जाएगा। इस हाई-प्रोफाइल मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय रजक ने प्रभावी पैरवी की। खुलासा में क्या पता चला 
पकड़े गए युवकों को सख्ती बरत ते हुए पुलिस ने दोनों युवक से पूछताछ करने लगी। उन्होंने कबूल किया कि कार में गांजा लदा हुआ है। फिर वरीय पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में वाहन की तलाशी ली गई। कार से चार अलग-अलग बोरों में भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। बोरा मार्क ए में 30 किलो, बोरा मार्क बी में 24 किलो, मार्क सी में 24 किलो और मार्क डी में 30 किलो इसी तरह कुल 108 किलो गांजा जब्त किया गया था, जिसकी कीमत लाखों में थी।

NDPC act के तहत कड़ी कार्रवाई क्या अदालत  22 अप्रैल सजा का फैसला सुनाएगी
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और वाहन को भी जब्त कर लिया था।  मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से सुनवाई की गई। जिसके बाद अब अदालत ने आरोपी अंकित कुमार पाण्डेय और राज सिंह को दोषी करार दे दिया है। अदालत  22 अप्रैल सजा का फैसला सुनाएगी। 

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