द फॉलोअप डेस्क
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार 26 सितंबर को झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक-2024 पर अपनी स्वीकृति दे दी है। जिसके बाद अब गजट प्रकाशन के साथ ही राज्य में यह कानून लागू हो जायेगा। इस कानून के तहत राज्य में खनिजों पर सेस यानी उपकर लगेगा।
राज्यपाल ने विधानसभा से पारित विधेयक को दी स्वीकृति
यह विधेयक विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। इसके तहत झारखंड की खनिज धारित भूमि से खनिज के उत्खनन पर रॉयल्टी पर उपकर (सेस) लगाने और इससे प्राप्त होनेवाली राशि से राज्य में आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक शक्ति प्राप्त होगी।
राज्य की इन आवश्यक उद्देश्यों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सेवाएं, कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पेयजल एवं स्वच्छता सहित अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं। इस विधेयक को स्वीकृति मिलने और राज्य में सेस लागू होने पर खान विभाग को 2000 से लेकर 4000 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त राजस्व वसूली का अनुमान है, जिससे राज्य सरकार को लाभ होगा। वर्तमान में खान विभाग का राजस्व करीब 12 हजार करोड़ का है, जो अब बढ़ने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट से मिला था आदेश
इस मामले में 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने खदानों की भूमि पर सेस लगाने का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में राज्यों को खनिजों वाली जमीन पर उपकर (सेस) लगाने का अधिकार दिया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि सेस से मिलने वाली राशि सरकार द्वारा राज्य के विकास पर खर्च की जायेगी।