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राज्यपाल ने दिया आदेश : इंटर में नए नामांकन पर रोक जारी, 12वीं के छात्र पुराने संस्थान से ही करेंगे कोर्स पूरा

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रांची/चाईबासा
झारखंड में नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद इंटरमीडिएट (11वीं-12वीं) कक्षाओं के कॉलेजों में संचालन पर राज्यपाल के स्तर से सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव विनीत मणि कुलकर्णी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अब किसी भी महाविद्यालय में इंटरमीडिएट के लिए नया नामांकन नहीं लिया जाएगा।
राज्यपाल सचिवालय की चिट्ठी के अनुसार, यह फैसला नई शिक्षा नीति के अनुपालन में लिया गया है, जिसके तहत 11वीं और 12वीं की पढ़ाई अब स्कूल स्तर तक ही सीमित रहेगी। जिन छात्रों ने पहले से किसी महाविद्यालय में नामांकन लिया था और 11वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है, उन्हें वहीं से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने की अनुमति दी गई है।


इसके विपरीत, जो छात्र 11वीं कक्षा में अब नए सिरे से नामांकन लेना चाहते हैं, उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे छात्र अन्य संस्थानों (स्कूलों) से 11वीं व 12वीं की पढ़ाई पूरी करेंगे। किसी भी कॉलेज में यदि इस आदेश का उल्लंघन कर इंटर की कक्षाएं चलाई जाती हैं, तो संबंधित प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कोल्हान विश्वविद्यालय ने इस आदेश को गंभीरता से लेते हुए अपने सभी कॉलेजों को पत्र जारी किया है और कहा है कि राज्यपाल सचिवालय के आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

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