जमशेदपुर :
पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा को चेक बाउंस के आरोप में अदालत ने दोषी करार दिया है। इस मामले में उन्हें 2 साल की सजा साथ 7 लाख क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी निशिकांत कुमार की अदालत में हुई है। सूर्य सिंह बेसरा को बेल के लिए अपील करने के लिए 31 मार्च तक का समय मिला है।दरअसल, सूर्य सिंह बेसरा पर आरोप है कि बिल्डर एमवी राव से कर्ज लिया था, जिसके एवज में उन्होंने पांच लाख का एक चेक दिया था। एमवी राव ने बैंक में जब वह चेक दिया तो वह बाउंस कर गया। इसके बाद उन्होंने चेक बाउंस हो जाने का आरोप पूर्व विधायक पर लगाते हुए वर्ष 2015 में शिकायत दर्ज कराई थी।
सात साल से चल रहा था मामला
कोर्ट में यह मामला पिछले सात साल से चल रहा था। शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए बेसरा को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई।
एमवी राव के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बेसरा के साथ एमवी राव की दोस्ती थी और इसलिए उन्होंने दोस्ताना कर्ज लिया था और उसके बदले में पांच लाख का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया।
बिल्डर थे एमवी राव
एमवी राव पहले बिल्डर थे और बेसरा से उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी। फैसले के बारे में उन्होंने बताया कि कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा और साथ में पांच लाख की जगह सात लाख क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है।