जामताड़ा:
जामताड़ा जिले (Jamtara) के फतेहपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित पेट्रोल पंप हत्या और डकैती कांड (Petrol pump robbery and murder case) में अदालत का फैसला आ गया है। गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी फिरोज अंसारी (Firoz Ansari) को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी करार दिया गया फिरोज अंसारी देवघर जिले के चितरा थाना अंतर्गत जमनिटाड़ का रहने वाला है।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद उसे हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया।

23 मार्च 2025 को हुई थी जघन्य वारदात
घटना 23 मार्च 2025 की है। फतेहपुर थाना अंतर्गत चौंकुंडा स्थित पेट्रोल पंप के समीप जनार्दन मांझी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे और आपराधिक षड्यंत्र के तहत जनार्दन मांझी को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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सुनवाई के दौरान 10 गवाहों का हुआ परीक्षण
इस संबंध में फतेहपुर थाना कांड संख्या 13/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में अभियोजन (सरकार) पक्ष की ओर से अदालत में कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। गवाहों के बयान और पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई। आरोपी पहले से ही जेल में है,