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पार्टी का व्हिप उल्लंघन के मामले में एनोस एक्का की याचिका को HC ने किया खारिज 

पार्टी का व्हिप उल्लंघन के मामले में एनोस एक्का की याचिका को HC ने किया खारिज 

रांची

विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा झारखंड पार्टी से जारी व्हिप का उल्लंघन मामले में एनोस एक्का की विधायकी रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट, रांची ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत ने एनोस एक्का की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एनोस एक्का को विधानसभा सदस्यता से निष्कासित किए जाने को सही फैसला करार दिया है। आपको बता दें कि याचिका में एनोस एक्का ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 13 अगस्त 2009 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने के आदेश को चैलेंज किया था। उन पर 2005 के झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करते हुए एनडीए के समर्थन मतदान का आरोप है। विधानसभा अध्यक्ष ने लंबी बहस के बाद एनोस की विधायकी को रद्द कर दिया था। एक्का ने दायर याचिका में कहा था कि पार्टी द्वारा जारी, व्हिप उन पर लागू नहीं होता है। इसके बाद, उनकी पार्टी ने एनडीए के समर्थन में मतदान के लिए फिर से व्हिप जारी किया था। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनकी विधायकी समाप्त किया जाना अनुचित है।  2005 के विधानसभा चुनाव में एनोस एक्का कोशिबीरा विधानसभा जीते थे। विधानसभा की ओर से एडवोकेट अनिल कुमार अर्पण दुबे एवं अंकितेश कुमार झा ने बहस की। 


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