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अभियंता वीरेंद्र राम  की न्यायिक हिरासत अवधि 19 अप्रैल तक बढ़ी

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द फॉलोअप डेस्क
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को राहत नहीं मिली। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में गुरुवार को पेशी बिरसा मुंडा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। अदालत ने वीरेंद्र की न्यायिक हिरासत की अवधि 19 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। मालूम हो कि वीरेंद्र राम से पूछताछ के लिए सबसे पहले 23 फरवरी को ईडी कोर्ट ने पांच दिनों की रिमांड पर सौंपा था। इसके बाद 28 फरवरी को 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर वीरेंद्र राम को ईडी को सौंपा गया था। तीसरी बार तीन दिनों के लिए की रिमांड ईडी को दिया गया था। बताते चलें कि इसी वर्ष 22 फरवरी को वीरेंद्र राम के आवास पर छापेमारी के दौरान उसके रांची के अशोक नगर स्थित आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था।  उसके ठिकाने से ईडी ने लगभग 20 लाख से अधिक कैश और डेढ़ करोड़ के जेवरात बरामद किए थे। वहीं, कई वाहन भी ईडी को मिला।

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