द फॉलोअप डेस्क
निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की पल्स अस्पताल सहित 82.77 करोड़ की चार संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जब्त की है। इसमें पल्स हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर भी शामिल है। ईडी की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (एए) ने इस जब्ती को सही ठहराया है। दरअसल ईडी की ओर से जब्त संपत्ति की जानकारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (एए) को भेजी जाती है। क्योंकि, संपत्तियों पर कब्जा एए की ओर से एजेंसी के अंतिम आदेश की पुष्टि के बाद ही प्रभावी होता है। मौजूदा स्थिति में अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर लगभग छह महीने तक ही अब सामान्य रूप से चल सकते हैं। जानकारी के अनुसार एए की पुष्टि के बाद ईडी पल्स हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर को अपने कब्जे में लेने पर विचार करेगी। मालूम हो कि मनरेगा घोटाले में मनी लांड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने एक दिसंबर 2022 को 82.77 करोड़ की चार अचल संपत्ति अस्थाई रूप से जब्त कर ली थी। इन संपत्तियों में रांची के बरियातू रोड स्थित पल्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पल्स डाग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर व दो भूखंड शामिल है।

11 मई को ईडी ने किया था गिरफ्तार
पूजा सिंघल को ईडी ने मनरेगा योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के आरोप में 11 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मालूम हो कि 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के संबंध में एजेंसी की ओर से बताया गया कि भ्रष्ट आचरण से जमा बेहिसाब धन को पूंजी निवेश के रूप में लगाया गया था।

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