द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। ई-केवाईसी प्रक्रिया के समय को बढ़ा दिया गया है। अगर कोई धारक अपने कार्ड का ई-केवाईसी नही करवाता है तो, उनका कार्ड निरस्त हो सकता है। जिस कारण उन्हें सरकारी योजना और अनाज का लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि ई-केवाईसी करवाने की तय की गई अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 को थी। लेकिन, अब इसे बढ़ा दिया गया है और अंतिम तारीख 28 फरवरी 2025 किया गया है।
अगर समय रहते नही करवाया ई-केवाईसी तो नही मिलेगा योजना का लाभ
बता दें कि भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शुरू की गई है। जिसका उद्देश्य लाभार्थियों की सही पहचान करना है। अगर राशन कार्ड धारक निर्धारित समय पर अपने कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनका नाम राशन कार्ड वितरण प्रणाली से हटा दिया जा सकता है। इधर, इस प्रक्रिया से जुडने के लिए राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन डीलर से संपर्क कर अपने कार्ड की ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ताकि समय रहते धारक इसकी प्रक्रिया पूरी कर सरकारी योजना का लाभ उठा सकें।