पाकुड़:
Pakur News: उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देशानुसार जिला परिवहन विभाग ने खनन सामग्री का परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद मुजाहिद अंसारी के नेतृत्व में पाकुड़ बाजार समिति फील्ड के मुख्य गेट के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर एवं अन्य व्यावसायिक वाहन मालिकों और चालकों के साथ बैठक की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन अधिनियम के नियमों की जानकारी देते हुए सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

सड़क किनारे वाहन खड़ा करने पर प्रतिबंध
जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि खनन सामग्री ढोने वाले किसी भी वाहन को सड़क किनारे अनावश्यक रूप से खड़ा नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से बाजार समिति फील्ड के मुख्य गेट के सामने मुख्य सड़क पर ट्रैक्टर और अन्य वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। वाहनों को सड़क से लगभग 20 से 50 मीटर की दूरी पर निर्धारित सुरक्षित स्थान पर ही खड़ा करना होगा, ताकि आम नागरिकों और अन्य वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न न हो।

त्रिपाल से ढककर ले जानी होगी खनन सामग्री
गिट्टी, चिप्स, बालू, डस्ट और अन्य खनन सामग्री का परिवहन करते समय उसे त्रिपाल, प्लास्टिक या अन्य उपयुक्त सामग्री से पूरी तरह ढकना अनिवार्य होगा। बिना ढके खनन सामग्री का परिवहन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ओवरलोडिंग और अवैध बदलाव पर होगी कार्रवाई
वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक माल लादने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके साथ ही ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों की बॉडी में किए गए अवैध बदलाव पर भी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन के दौरान चालकों के पास वैध खनन चालान की मूल प्रति होना अनिवार्य है।

वाहन के सभी दस्तावेज रखने होंगे दुरुस्त
जिला परिवहन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि ट्रैक्टर और ट्रॉली के सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट होने चाहिए। इनमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण प्रमाणपत्र और चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। दस्तावेजों में किसी तरह की कमी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
तेज रफ्तार और मोबाइल इस्तेमाल पर भी सख्ती
वाहन चलाते समय तेज गति और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ ही ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वाहन मालिकों और चालकों को किसी भी बिचौलिए या दलाल के झांसे में नहीं आने तथा सीधे परिवहन कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी गई।
नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन होंगे जब्त
जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वाले वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है। उन्होंने आम नागरिकों और वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, स्वयं सुरक्षित रहने और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग का सहयोग करने की अपील की।