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विधायक सरयू राय के खिलाफ बन्ना गुप्ता की ओर से दायर मानहानि का मुकदमा कोर्ट ने किया खारिज

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द फॉलोअप डेस्क
मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा विधायक सरयू राय के विरुद्ध चाईबासा स्थित विशेष एमपी-एमएलए न्यायालय में दायर किया गया मानहानि के मुकदमे को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मंत्री बन्ना ने 10.05.2023 को अपने अधिवक्ता प्रकाश झा द्वारा शिकायतवाद दाखिल किया गया था। जिसमें सरयू राय के विरुद्ध आरोप लगाया गया था की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उनके द्वारा उनके सोशल मीडिया (ट्विटर एवं फ़ेसबुक) हैंडल एवं स्थानीय समाचार पत्रों में गलत जानकारी एवं असत्य तथ्य प्रसारित किया गया है कि मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा “प्रतिबंधित हथियार रख गया है और उसका उपयोग किया गया है” एवं “G44 Glock Pistol निषिद्ध हथियार है” जिसके बाद दिनांक 03.05.2023 को मंत्री बन्ना गुप्ता के अधिवक्ता प्रकाश झा द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया था। जिसका विधायक सरयू राय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। उक्त लीगल नोटिस की जगह कूड़ेदान में बताया गया था।

पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण किया गया खारिज
जनप्रतिनिधियों के विशेष न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार के न्यायालय ने जमा किए गए दस्तावेज का परीक्षण किया। इसके बाद कोर्ट ने शिकायकर्ता बन्ना गुप्ता की शिकयत को “Non Maintainable” क़रार दिया। साथ ही बन्ना गुप्ता द्वारा कराए गए उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों से अदालत ने यह नहीं पाया कि आरोपी सरयू राय के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इसको लेकर सरयू राय के विरुद्ध दायर शिकायत सं. 182/2023 को ख़ारिज कर दिया। विधायक सरयू राय की और कोर्ट में अधिवक्ता अनिंदा मिश्रा, सौरव सिन्हा, प्रतीक शर्मा एवं महादेव शर्मा पक्ष रख रहे थे।