रांची
बालूमाथ, लातेहार के पूर्व बीडीओ अर्जुन राम पर मुकदमा दर्ज होगा। इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने अभियोजन दायर करने स्वीकृति दे दी है। अर्जुन राम पर निविदा में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान 1880 की धारा 406/409/419/420/34 के तहत अभियोजन की मंजूरी सीएम हेमंत ने दी है। बता दें कि अभियुक्त के विरुद्ध लातेहार के बालूमाथ थाना में कांड संख्या 99/2016 दर्ज किया गया है।
वित्तीय अनियमितता की शिकायत
बीडीओ अर्जुन राम के खिलाफ पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर लिया है। इसमें यह बात सामने आई है कि अभियुक्त द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय सामग्री, धुआं रहित चूल्हा एवं योजना बोर्ड की आपूर्ति का आदेश बिना किसी निविदा/कोटेशन के दे दिया गया। इस आदेश के जरिये मेसर्स एके ट्रेडर्स, रांची को नियमों के खिलाफ जाकर लाभ पहुंचाया गया। एके ट्रेडर्स को कुल 41,69,880 रुपए का भुगतान किया गया।
सरकारी राशि गबन करने का भी आरोप
बीडीओ की ओऱ से इस भुगतान का आदेश दिया जाना सरकारी प्रावधान का घोर उल्लंघन है। इस प्रकार अर्जुन राम तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ पर सरकारी पद का दुरूपयोग, आपराधिक षडयंत्र, घोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं के उल्लंघन का आरोप लगा है। उन पर सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का भी आरोप है।