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आचार संहिता उल्लंघन मामला : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट से नहीं मिली राहत, सशरीर होना होगा हाजिर

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रांचीः
आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सशरीर उपस्थित होना होगा। एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट का फैसला आ गया है हेमंत सोरेन को कोर्ट में हाजिर होकर ही अपना पक्ष रखना होगा। बता दें कि सीआरपीसी 205 के तहत उपस्थिति में छूट के लिए याचिका दाखिल की गई थी। पिछले सुनवाई में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

 

2019 का है मामला 
मामला  2019 लोकसभा चुनाव का है जब सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ संत फ्रांसिस स्कूल के मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। उस समय मुख्यमंत्री के कंधे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा था। जिसे लेकर अरगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले पर अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (कांड संख्या 149/2019) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी।