द फॉलोअप डेस्कः
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 27 मार्च को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। मामला 2018 का है। जब राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद भाजपा नेता प्रताप कटियार ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
साल 2018 का है मामला
मामला साल 2018 का है। उस दौरान नई दिल्ली में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल ने कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। उस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह थे। राहुल की इस बयानबाजी के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप कटियार ने चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में केस दर्ज कराया था। हालांकि इस मामले को रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट शुरू होने के बाद इसे चाईबासा ट्रांसफर कर दिया गया था। अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
27 मार्च को उपस्थित होने का आदेश
27 फरवरी 2024 को न्यायधीश ऋषि कुमार की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया। जिसके बाद राहुल गांधी के वकील के द्वारा कोर्ट में आवेदन देकर राहुल गांधी के सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी गई थी। लेकिन न्यायाधीश ऋषि कुमार की कोर्ट ने 14 मार्च 2024 को उनके आवेदन को ही खारिज कर दिया और राहुल गांधी को 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।