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एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर कार ड्राइवर पर 2.5 लाख का जुर्माना, लाइसेंस रद्द; इस शहर का है मामला 

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द फॉलोअप डेस्क 
केरल के त्रिशूर जिले में एक कार ड्राइवर को सड़क पर अमानवीय व्यवहार दिखाने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। एंबुलेंस को रास्ता न देने और उसे परेशान करने के मामले में कार मालिक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह घटना 7 नवंबर को त्रिशूर जिले के चलाकुडी में घटित हुई थी, और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।  

क्या है पूरा मामला?  
इस घटना में एक एंबुलेंस, जो पोन्नानी से त्रिशूर मेडिकल कॉलेज जा रही थी, को एक सिल्वर मारुति सुजुकी सियाज़ कार ने लगभग 2 मिनट तक रास्ता नहीं दिया। एंबुलेंस ड्राइवर ने वीडियो में साफ देखा कि दो लेन वाली सड़क पर एंबुलेंस लगातार कार के पीछे चल रही थी, जबकि कार ड्राइवर उसे आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं दे रहा था। इस दौरान, एंबुलेंस ड्राइवर ने सायरन और हॉर्न बजाकर कार ड्राइवर से रास्ता देने की कोशिश की, लेकिन कार ड्राइवर ने इसे अनदेखा किया और अपनी कार को एंबुलेंस के आगे बढ़ने से रोके रखा। वीडियो में दिखता है कि कार ड्राइवर के द्वारा एंबुलेंस के रास्ते में अड़चन डालने से उसे कई बार ओवरटेक करने का मौका नहीं मिला।  

पुलिस कार्रवाई और कानूनी दंड  
घटना के बाद, एंबुलेंस ड्राइवर ने डैशकैम फुटेज को पुलिस के पास सौंपा, जिससे कार ड्राइवर की पहचान हो सकी। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए कार मालिक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके तहत, एंबुलेंस को रास्ता न देने, मोटर वाहन अधिनियम द्वारा सशक्त प्राधिकारी के कार्यों में रुकावट डालने और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं रखने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने कार मालिक को नोटिस जारी किया और उस पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, उसकी ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता, तो उस पर छह महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस मामले में पुलिस ने जुर्माना राशि 2.5 लाख रुपये तय की है, जो कि इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है।


 

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