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ट्रिपल टेस्ट के नाम पर निकाय चुनाव को नहीं कर सकते स्थगित, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए ये निर्देश 

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द फॉलोअप डेस्क, रांची 

झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनावों को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार ने बताया कि वह ट्रिपल टेस्ट करके चुनाव कराने की तैयारी में है। लेकिन इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बगैर ट्रिपल टेस्ट के चुनाव हो। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता। यदि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव नहीं कराती है तो यह कोर्ट की अवमानना होगी।

इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अभी तक नया वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं कराया है। जिस कारण चुनाव कराने में देरी हो सकती है। इधर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट से जल्द से जल्द चुनाव कराने की अपील की। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी। बता दें कि प्रार्थी रोशनी खलखो की ओर से नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी।

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