जमशेदपुर:
पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में सोनारी थाना क्षेत्र के बिंदल मॉल स्थित एक रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने फरार तीन आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। पुलिस के मुताबिक, 26 सितंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे तीन युवकों ने जान मारने की नीयत से गोलीबारी की थी। इस घटना में कुल चार लोग घायल हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की तस्वीर जारी करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। उनकी सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखने की बात भी पुलिस ने कही है।
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सोनारी के बिंदल मॉल के रेस्टोरेंट में हुई थी गोलीबारी
पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 26 सितंबर 2026 को करीब 13:30 बजे पूर्वी सिंहभूम जिले के सोनारी थाना क्षेत्र स्थित बिंदल मॉल के एक रेस्टोरेंट में तीन युवकों ने जान मारने की नीयत से गोलीबारी की। घटना में कुल चार लोग घायल हुए थे। इस संबंध में सोनारी थाना कांड संख्या 80/26, दिनांक 26 सितंबर 2026 को BNS की धारा 109, 111(2)(b), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान बताई
पुलिस के अनुसार, मामले में तीन आरोपी फरार हैं। इनमें अजित मंडल, पिता- स्व. हरीश मंडल, पता- ह्यूम पाइप, छायानगर, थाना- सीतारामडेरा, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
मोहन यादव, पिता- स्व. राजाराम यादव, पता- आदर्श नगर, ग्वाला बस्ती, थाना- सोनारी, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
एक अज्ञात युवक, जिसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि मामले में संलिप्त तीनों आरोपियों की तस्वीर जारी की गई है। फिलहाल तीनों फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
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तीनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम
पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना स्थान बदल रहे हैं और छिपे हुए हैं। मामले के उद्भेदन और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने तीनों फरार आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये नकद इनाम घोषित किया है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को इन फरार आरोपियों के संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो वह इसकी सूचना पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय या संबंधित पुलिस अधिकारियों को दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी।