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भीखन गंझू को एक और मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत

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द फॉलोअप डेस्कः 
टीपीसी उग्रवादी भीखन गंझू को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। जिसके बाद भीखन को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने यह शर्त रखा था कि भीखन का बेलर उसका कोई रिश्तेदार होना चाहिए। आज आर्म्स एक्ट और 17 (CLA) क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट में जमानत दी गई है। पतरातू थाने में भीखन गंझू के खिलाफ कांड संख्या 262 /2019 दर्ज किया गया है। बता दें कि 16 मार्च 2023 को भी भीखन को कांके थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट में मामले में बेल दी गई थी। भीखन गंझू टीपीसी का कमांडर है। उसके खिलाफ NIA ने पिपरवार के अशोका, टंडवा की मगध-आम्रपाली परियोजना में टेरर फंडिंग मामले में चार्जशीट दायर की है। हालांकि नागालैंड से हथियार की तस्करी में भी NIA ने भीखन पर चार्जशीट दायर की है। इन मामलों में वह पिछले साल फरार चल रहा था।  आज की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में हुई। 


मोस्ट वांटेड था भीखन 
बता दें कि भीखन गंझू  टीएसपीसी के मोस्ट वांटेड नक्सलियों में से एक था। भीखन पर दस लाख का इनाम रखा गया था। पिछले साल ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसे रांची के पंडरा इलाके में पकड़ा गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने  भी उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा था। भीखन गंझू सीसीएल कर्मी है। उग्रवादी संगठन में वह कमांडर है। वह मूल रूप से चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र के बिजन गांव का रहने वाला है।