रांची
अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, उत्कर्ष कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्कूल कॉलेज के 100 मीटर की परिधि में भी साइलेंस ज़ोन घोषित की गयी है। ध्वनि प्रदूषण की शिकायत टोल फ्री न. 112 या थाना में करने वाले शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतया गोपनीय रखा जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नही करना है एवं किसी प्रकार का लाउडस्पीकर/ ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करना है।