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फिर मुश्किल में लालू यादव : CBI ने चारा घोटाला मामले में SC से की जमानत रद्द करने की मांग

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द फॉलोअप डेस्क

चारा घोटाला मामले में आरजेडी  सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चारा घोटाला मामले में मिली जमानत को लेकर लालू को नोटिस जारी किया है। जिसमें कोर्ट ने लालू यादव को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल, लालू चारा घोटाला मामले के दो केस में बेल पर हैं। CBI की ओर से लालू की जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं, 27 मार्च सोमवार को कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर इसपर लालू से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मूल याचिका के साथ इस याचिका को संलग्न किया है। जानकारी के मुताबिक CBI ने झारखंड हाईकोर्ट के उस निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी है, जिसमें लालू को बेल पर रिहा किया गया। वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी।

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सीबीआई का तर्क

CBI सूत्रों के हवाले से लालू प्रसाद की ओर से अभी तक अदालत से सभी सजा एक साथ चलाने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है। ऐसे में सीआरपीसी की धारा 427 के तहत उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

दो मामलों पर CBI ने की थी याचिका दायर

मालूम हो कि झारखंड हाईकोर्ट से आरजेडी सुप्रीमों लालू प्रसाद को दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में जमानत मिली है। जिसमें अप्रैल 2021 में लालू को दुमका कोषागार से करीब 3.13 करोड़ निकासी के मामले में जमानत मिली थी। जबकि, उन्हें चाईबासा के साथ देवघर कोषागार केस में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। हालांकि, दुमका कोषागार मामले में लालू ने अपनी आधी सजा काट ली थी। इस दौरान लालू 42 महीने जेल में बिता चुके थे, जिसके बाद उन्हें बेल मिली थी। इन दो मामलों पर CBI ने याचिका दायर की थी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। लालू को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं लालू

मालूम हो कि सिंगापुर से लालू किडनी ट्रांसप्लांट करा कर वापस भारत लौट चुके हैं। वहीं, दिल्ली में वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए इस नोटिस से लालू की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है।

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