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रांची : मेन रोड में प्रशासन ने लगाया धारा-144, जानें क्या है कारण

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रांची :

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 09 अक्टूबर 2022 को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन होना है। रांची के JSCA अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची होने वाले मैच के प्रति क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह एवं उत्सुकता स्वाभाविक है। मैच देखने को इच्छुक दर्शकों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। इसके अलावा 9.10.2022 को ईद मिलादुन्नबी पर्व है। इस क्रम में काफी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक, विधि-व्यवस्था और सुरक्षा-व्यवस्था और लोक परिशांति भंग होने की आशंका को देखते हुए सदर एसडीओ ने मेन रोड में धारा-144 लागू कर दिया। महात्मा गांधी मार्ग (मेन रेाड) में अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक होते हुए राजेंद्र चौक तक व इस मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर की दूरी तक की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह आदेश 09.10.2022 के प्रातः 06.00 बजे से 10.10.2022 के प्रातः 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

             

इन बिंदुओं पर लागू की गई निषेधाज्ञा

1. पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होना, रोड पर निकलने या चलने पर रोक लगा दी गई है।

2. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने या चलने पर रोक है।

3. किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना मना रहेगा।

4. किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आमसभा आदि नहीं किया जा सकेगा।

5. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार नहीं किया जा सकेगा।

इस आदेश से इनको किया गया मुक्त

यह आदेश अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं, हाट-बाजार, होटल, दुकान आए व्यक्तियों, बारात, शवयात्रा, कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल और मैच में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों, पदाधिकारियों तथा उनके सहयोगियों पर लागू नहीं रहेगा।