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बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए, लेकिन नीतीश सरकार ने रख दी ये शर्त 

बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए, लेकिन नीतीश सरकार ने रख दी ये शर्त 

द फॉलोअप डेस्क 
बिहार में अब जहरीली शराब पीने से मौत होने पर मुख्यमंत्री सभी पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को घोषणा की है। मिडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि मोतिहारी की घटना के बारे में जानकारी मिली है। बहुत दुख हुआ। हम लोगों ने निर्णय लिया है की जितने भी मृतक हैं उनके परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सिर्फ मोतिहारी ही नहीं बल्कि इससे पहले जितने लोगों की शराब पीने से मौत हुई है, उनके परिवार को भी मुआवजा दिया जाएगा।
आवेदन में लिखा होगा शराबबंदी अच्छी है
नीतीश कुमार ने कहा है कि 4 लाख तो दिए जाएंगे लेकिन उनके परिजनों को डीएम के यहां यह लिख कर देना होगा कि मरने वाले व्यक्ति ने शराब पी थी जिससे उसकी मौत हुई है। उसने कहां से शराब ली थी उसका नाम और पता देना होगा। साथ ही उसे यह भी लिखना होगा कि बिहार में शराबबंदी अच्छी चीज है। इसका हम सब लोग समर्थन करते हैं। भविष्य में परिवार का कोई भी शख्स शराब नहीं पिएगा। डीएम के यहां लिखित देने के बाद उन्हे चार लाख रुपए दिए जाएंगे।
2016 में नहीं दिया गया था मुआवजा 
बता दें कि बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब से मौत हो रही हैं। लोग इधर-उधर जाकर शराब पी रहे हैं। शुरुआती दौर में शराब पीने पर मुआवजा मिला थे,लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने शराब पीने से मौत पर मुआवजा नहीं देने की घोषणा की थी। यह भी कहा था कि गलत चीज पियोगे तो मरोगे। अब नीतीश कुमार्व ने 4 लाख देने की घोषणा की है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि यह कहीं चुनाव को देखते हुए तो नहीं किया गया है?


 

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