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पटना के निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग सख्त, 30 जून तक वेबसाइट पर देनी होगी पूरी जानकारी

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पटना/बिहार 
पटना जिले के निजी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने 30 जून तक का समय देते हुए कहा है कि स्कूलों को शिक्षकों की संख्या, उनकी शैक्षणिक योग्यता, स्कूल की आधारभूत सुविधाएं और छात्र संख्या से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। विभाग का मानना है कि इससे अभिभावकों को जरूरी सूचनाएं आसानी से मिल सकेंगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

परिवहन और मान्यता संबंधी जानकारी भी करनी होगी अपडेट
नए निर्देशों के तहत स्कूलों को अपनी परिवहन व्यवस्था का पूरा विवरण भी सार्वजनिक करना होगा। वेबसाइट पर यह जानकारी देनी होगी कि स्कूल के पास कितनी बसें, मिनी बसें और वैन संचालित हैं। इसके अलावा संबंधित शिक्षा बोर्ड से प्राप्त मान्यता, उसकी वैधता और उससे जुड़े किसी भी नए अपडेट को भी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। वहीं फीस संरचना सार्वजनिक होने से अभिभावक विभिन्न कक्षाओं की फीस की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

जुलाई में विशेष जांच अभियान
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक जानकारी अपलोड नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसमें अधिकारियों की टीम स्कूलों का निरीक्षण करेगी। जांच के दौरान छात्रों की आधार और अपार (APAAR) आईडी से संबंधित रिकॉर्ड की भी समीक्षा की जाएगी। विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं और पूरे अभियान की निगरानी जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा की जाएगी।

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