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लालू-राबड़ी-तेजस्वी को राहत नहीं, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई टली; अब 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई

लालू-राबड़ी-तेजस्वी को राहत नहीं, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई टली; अब 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई

द फॉलोअप डेस्क:

IRCTC Scam Case: IRCTC होटल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को होने वाली सुनवाई टल गई। मामले में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ( Lalu Prasad Yadav), राबड़ी देवी (Rabri Devi), तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) समेत नौ आरोपी हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर 2026 को होगी। दरअसल, 10 सितंबर 2026 को विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में कुल नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। इनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स LLP, सुजाता होटल्स और होटल कारोबारी विजय कोचर व विनय कोचर शामिल हैं। वहीं, अदालत ने सात आरोपियों को मामले से डिस्चार्ज कर दिया था।

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क्या है IRCTC होटल मामला?

यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रांची और पुरी स्थित IRCTC होटलों के संचालन और रखरखाव के टेंडर से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के आरोप के मुताबिक, टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के बदले पटना की एक कीमती जमीन के लेन-देन से लाभ पहुंचाया गया। ED ने इसी कथित लेन-देन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जोड़ा है। 10 सितंबर के आदेश में अदालत ने कहा था कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर नौ आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत आगे कार्यवाही का आधार बनता है। हालांकि, आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं है। मामले में आरोपों पर अंतिम फैसला ट्रायल के दौरान पेश किए जाने वाले साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर होगा। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर 2026 को होगी।

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