द फॉलोअप डेस्क
बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रत्याशियों के लिए एक सख्त आदेश जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी केवल 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकेंगे। उम्मीदवारों के खर्च की जांच कैसे हो, इसको लेकर मंगलवार को समीक्षा भवन में सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों का प्रशिक्षण दिया गया।.jpeg)
मिली जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये तक ही खर्च कर सकेंगे। इसे लाकर चुनाव आयोग ने साफ़ कर दिया है और कहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले सभी रैलियां, रोड शो, सभाएं और अन्य बड़े खर्च अब वीडियो निगरानी टीम (VST) की जरिये रिकॉर्ड किए जाएंगे।
यदि कोई इस नियम का उल्लंघन कर्ता पकड़ा जाता है तो फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (FST) आचार संहिता उल्लंघन और भ्रष्ट आचरण की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं नकदी, शराब, हथियार, गोला-बारूद या मतदाताओं को रिश्वत बांटने जैसे किसी भी शिकायत पर फ्लाइंग स्क्वाड मौके पर पहुंचेगा। इस पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य की जाएगी। और 24 घंटे के अन्दर मामला अधिकारिता वाले न्यायालय में पेश किया जाएगा।