पटना/बिहार
बिहार में स्टेट हाईवे पर प्रस्तावित टोल टैक्स को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। निजी वाहनों को स्टेट हाईवे पर नहीं देना होगा टैक्स। अररिया के हरिपुर में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा किया। परिवार के साथ यात्रा करने वाले निजी वाहन चालकों पर किसी प्रकार का टोल नहीं लगाया जाएगा। बड़े वाहनों पर लगेगा टोल टैक्स।

कैबिनेट से मिल चुकी है नियमावली को मंजूरी
दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है। बैठक में सीएम ने फैसला लेते हुए कहा था कि बिहार सरकार के अधीन आने वाले स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। नई व्यवस्था के अनुसार हल्के कमर्शियल वाहनों से 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर, बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों से 6.65 रुपये प्रति किलोमीटर तथा बड़े ट्रेलर जैसे वाहनों से 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टोल वसूला जाएगा। ओवरलोड वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क भी लगेगा। इसे लेकर राज्य में विरोध किया गया। आज मुख्यमंत्री सम्राट ने निर्णय लेते हुए कहा कि अब छोटे वाहनों जैसे कार और जीप को स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिलेगी। केवल टैक्सी, बस, ट्रक और अन्य कमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा।

फिलहाल तारीख तय नहीं, सड़कों का हो रहा चयन
राज्य सरकार फिलहाल उन स्टेट हाईवे की पहचान कर रही है, जहां टोल टैक्स लागू किया जाएगा। बिहार में लगभग 3,614 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे नेटवर्क है, जिसमें अधिकांश सड़कें दो लेन की हैं। किन-किन सड़कों पर टोल वसूला जाएगा और इसकी शुरुआत कब से होगी, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद यह साफ हो गया है कि निजी वाहनों को स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स नहीं देना होगा।