द फॉलोअप डेस्क:
दुलारचंद यादव हत्याकांड (Dularchand Yadav murder) में मोकामा विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें एक दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अनंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी का हवाला देते हुए तत्काल सरेंडर से राहत देने की मांग की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी दलील स्वीकार नहीं की। इस फैसले के बाद उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर अदालत के आदेश का पालन करना होगा।

राजनीतिक विवाद नहीं, हत्या का मामला: सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हत्या जैसे गंभीर मामले को महज राजनीतिक विवाद के नजरिये से नहीं देखा जा सकता। अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि मामले की जांच अभी जारी है और मुकदमे के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साथ ही, पुलिस को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। जमानत आदेश पर रोक और सरेंडर के निर्देश से अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है। अब इस मामले में जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।