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बिहार की अदालत ने 34 साल पुराने मामले में 85 साल के बुजुर्ग को सुनाई 3 साल की सजा

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वैशाली/ बिहार
वैशाली जिले के अदालत में एक 85 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को कोर्ट द्वारा 3 साल की सजा सुनाई गई है। 2 जून को कोर्ट ने 34 साल पुराने मामले में यह फैसला लिया है। अदालत ने उम्र को देखते हुए 3 साल की ही सजा दी है। इस मामले में इनके अलावा 4 अन्य लोगों को भी सजा सुनाई। चारों आरोपियों को 10-10 साल की सजा के साथ 25-25 हजार का अर्थदंड लगाते हुए जेल भेज दिया।

1 जून को केस की सुनवाई पूरी
आरोपी बुजुर्ग व्यक्ति का नाम दीप राय है। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट के अपर जिला सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने इस मामले में फैसला को सुरक्षित रखा था। 1 जून सोमवार को इस केस की सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद मंगलवार 2 जून को कोर्ट ने आरोपी दीप राय को 1993 के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। हालांकि सीआरपीसी के प्रावधान के तहत दीपा राय को प्रोविजनल बेल भी मिल गई है, जिससे उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में अपील भी कर सकते हैं। 

1992 का है मामला 
दरअसल यह मामला 1992 का बताया जा रहा है। कोर्ट का कहना है कि उक्त वक्त आपसी रंजिश में एक ही परिवार के 9 लोगों द्वारा एक दंपति पर जानलेवा हमला करने का केस दर्ज हुआ कराया गया था। इस केस की सुनवाई के दौरान 9 में से 4 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 5 अभी भी जिंदा हैं। इनमें से एक दीप राय उर्फ जीसा राय है। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किये गए दस्तावेजों के मुताबिक 10 मई 1992 को पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित परिवार द्वारा इन सभी लोगों पर आरोप लगया गया था कि जब दंपति अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे तब इनसबने धारदार हथियारों से उनपर हमला किया था। इस दौरान उन्हें जान से मारने के लिए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी

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