logo

इंसान-हाथी में टकराव न हो इसलिए पूरे ईटकी प्रखंड में अगले आदेश तक धारा-144 लागू

hathi_2.jpg

द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। बीते एक सप्ताह में राज्य भर में करीब दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जान हाथियों के कुचलने से हो गई है। रांची के इटकी थाना क्षेत्र में एक जंगली हाथी ने 4 लोगों की जान ले ली है। वहीं 1 गंभीर रूप से घायल हैं। जिसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इटकी थाना क्षेत्र में जंगल से हाथियों का झुंड इटकी के गढ़गांव पहुंचा। वहीं, मृतकों में पुनई उरांव का शव अभी तक हाथी के पास ही पड़ा है। गुस्साया हाथी किसी को शव ले जाने नहीं दे रहा है। वह लोगों पर हमला कर रहा है। इधर, इधर हाथी को देखने के लिए पूरा गांव जमा हो गया है। वन विभाग और जिला प्रशासन लोगों को दूर रहने की अपील कर रहा है। मगर भीड़ हट नहीं रही है। उनसे अपील कर रही है कि वह हाथी से दूरी बनाए रखें। लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। अपने स्तर से भी हाथियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं।

एसडीओ ने लगाया धारा-144
रांची के ईटकी प्रखंड में हाथियों के झुंड को लेकर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। इसको लेकर एसडीओ दीपक दुबे ने कहा है कि भीड़ में शामिल ग्रामीणों द्वारा हाथियों के झुंड के पास आकर उन्हें भगाने का प्रयास किए जाने से जान-माल की क्षति की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रभावित इलाकों में भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए Man- Elephant Conflict में जानमाल की क्षति रोकने के लिए पूरे ईटकी प्रखंड में धारा-144 लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा 21.02.2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे से अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगा।

इन बिंदुओं पर लागू हुई है निषेधाज्ञा
1. पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों /कर्मचारियों एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।

2. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।

3. किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

4. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

5. किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।

हमारे वाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें : https://chat.whatsapp.com/EUEWO6nPYbgCd9cmfjHjxT