रांचीः
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीएम ने इसके अवधि विस्तार के प्रस्ताव को विचाराधीन प्रतीत नहीं होने के बिंदु पर अनुमोदन दे दिया है। गौरतलब है कि साल 1964 में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की शुरुआत हुई थी। बिहार सरकार ने साल 1999 में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार किया था। मुख्यमंत्री ने फायरिंग रेंज को फिर से अधिसूचित नहीं करने के प्रस्ताव पर सहमति दी है।
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था
सीएम के इस फैसले से जनजातीय समुदाय में खुशी है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में लातेहार जिला के करीब 39 राजस्व गांवों द्वारा आमसभा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में प्रभावित जनता ने बताया था कि लातेहार और गुमला जिला पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत आता है। यहां पेसा एक्ट 1996 लागू है, जिसके तहत ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लातेहार और गुमला के 245 गांव के हजारों आदिवासी पिछले 28 साल से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन पर थे।